उधारी के पैसे को लेकर मारपीट करने वाले आरोपीगण को 3-3 माह की कारावास
नीमच@मालवाआजतक

श्रीमती सुषमा त्रिपाठी, न्यायिक दण्डाधिकारी प्रथम श्रेणी, नीमच ने आरोपी को लहसुन मण्डी में लोहे की सूपडी से फरियादी के साथ मारपीट करने के आरोप का दोषी पाकर 03-03 माह के सश्रम कारावास व 500-500 रूपयें जुर्माने से दण्डित किया। 

 

अभियोजन मीडिया सेल को श्री चंद्रकांत नाफडे, एडीपीओ नें जानकारी देते हुुए बताया कि घटना लगभग 5 वर्ष पूर्व दिनांक 18.03.15 को सुबह 08ः30 बजे विजय टाकिज नीमच की है। फरियादी सुरेंद्र द्वारा आरोपीगण भूरालाल व बाबूलाल से अपनें उधारी के पैसे मांगे तो आरोपीगण ने उधारी के पैसे देेने से मना कर दिया और फरियादी के साथ लात-घुसों से मारपीट करनें लगे, जिसपर आरोपी बाबूलाल नें फरियादी को दूध की टंकी के ढक्कन से फरियादी को सर पर मार दी, जिससे उसे सिर में चोट आई, जिस पर आस-पास के लोगो ने आकर बीच-बचाव किया। फरियादी ने घटना की रिपोर्ट पुलिस थाना नीमच केंट पर की, जिस पर से अपराध क्रमांक 142/15, धारा 323 भादवि के अंतर्गत पंजीबद्ध कर विवचेना में लिया गया। पुलिस नीमच केंट द्वारा विवेचना के दौरान फरियादी का मेडिकल कर व आरोपीगण को गिरफ्तार कर शेष विवेचना उपरांत चालान नीमच न्यायालय में प्रस्तुत किया गया। 

 

श्री चंद्रकांत नाफडे, ए.डी.पी.ओ. द्वारा अभियोजन की ओर से न्यायालय में फरियादी व अन्य आवश्यक गवाहों के बयान कराकर अपराध को प्रमाणित कराकर मारपीट करने वाले आरोपीगण को कठोर दण्ड से दण्डित किये जाने का निवेदन किया। श्रीमती सुषमा त्रिपाठी, न्यायिक दण्डाधिकारी प्रथम श्रेणी, नीमच द्वारा आरोपीगण (1) बाबूलाल पिता किशना गुर्जर, उम्र-30 वर्ष तथा (2) भूरालाल पिता सरदार, उम्र-40 वर्ष, दोनों निवासी- ग्राम-हिंगोरिया, थाना-बघाना, जिला नीमच को धारा 323 भादवि में 3-3 माह के सश्रम कारावास व 500-500रू. जुर्माने से दण्डित किया तथा आहत भेरूलाल को 1000रू. प्रतिकर प्रदान करने का आदेश भी दिया। न्यायालय में शासन की और से पैरवी श्री चंद्रकांत नाफडे, एडीपीओ द्वारा की गई।