जुआ-सट्टा खेलने वाले आरोपी को जेल
नीमच@मालवा आजतक
श्रीमान विवेकानंद त्रिवेदी, मुख्य न्यायिक मजिस्टेªट, नीमच ने जुआ-सट्टा खेलने के आरोप का दोषी पाकर आरोपी को 4 दिन की जेल से दण्डित किया।
अभियोजन मीडिया सेल को श्री रितेश कुमार सोमपुरा, एडीपीओ नें जानकारी देते हुुए बताया कि घटना दिनांक 24.02.2020 को दोपहर 06:30 बजे रोडवेज बस स्टेण्ड के पीछे नीमच की हैं। सउनि. बी.एल. चैहान कस्बा भ्रमण के दौरान मुखबिर सूचना प्राप्त हुई थी कि रोडवेज बस स्टेण्ड के पीछे घूमटियों के आड में कई व्यक्ति लोगों को इक्कटा कर सट्टा अंक लिखकर रूपये लेकर अवैध लाभ कमा रहा हैं। सूचना विश्वसनीय होने से मय फोर्स घटना स्थल पर पहुचे, जहां एक व्यक्ति सट्टा अंक पर्ची लिख रहा था और दुसरें लोग सट्टा अंक लिखा रहे थे। दवीश देने पर सट्टा अंक लिखानें वाले व्यक्ति भाग गये थे। जो व्यक्ति सट्टा लिख रहा था उसे फोर्स की मदद से पकडा़। आरोपी का नाम पता पूछनें पर उसनें अपना नाम प्रेमचंद्र पिता पृथ्वीराज यादव, उम्र-48, निवासी यादव मण्डी नीमच सिटी का होना बताया। आरोपी के कब्जे से सट्टा अंक लिखी पर्ची, लीड पेन व नगदी 375रू जप्त किये। आरोपी का कृत्य धारा 4क सार्वजनिक ध्रुत अधिनियम (सट्टा एक्ट) होने से आरोपी को गिरफ्तार कर थाने लाया गया। थाने पर आरोपी के विरूद्ध अपराध क्रमांक 135/20, धारा 4क सार्वजनिक ध्रुत अधिनियम (सट्टा एक्ट) के अंतर्गत पंजीबद्ध कर विवचेना में लिया गया। पुलिस नीमच केंट द्वारा विवेचना पूर्ण कर चालान नीमच न्यायालय में प्रस्तुत किया गया।
आरोपी को पुलिस द्वारा न्यायालय में पेश किया गया जहा पर श्रीमान विवेकानंद त्रिवेदी, मुख्य न्यायिक मजिस्टेªट, नीमच के सामनें आरोपी को पेश किया गया, जिस पर माननीय न्यायालय द्वारा सट्टा खेलने वाले सटोरियों पर कठोर कार्यवाही करते हुए तथा अपराध के प्रति गंभीरता दिखतें हुए आरोपी प्रेमचंद्र पिता पृथ्वीराज यादव, उम्र-48, निवासी यादव मण्डी नीमच सिटी, जिला नीमच को धारा 4क सार्वजनिक ध्रुत अधिनियम (सट्टा एक्ट) 4 दिन की जेल से दण्डित किया