अफीम तस्कर को 10 वर्ष का सश्रम कारावास व 1 लाख रूपये जुर्माना

नीमच@मालवा आजतक


श्री नीतिराज सिंह सिसोदिया, विशेष न्यायाधीश, (एन.डी.पी.एस. एक्ट, 1985) जावद के द्वारा आरोपी को अवैध रूप मादक पदार्थ अफीम की तस्करी करने के आरोप का दोषी पाकर 10 वर्ष के सश्रम कारावास एवं 1 लाख रूपये जुर्माने से दण्डित किया।


अभियोजन मीडिया सेल प्रभारी एडीपीओ विपिन मण्डलोई द्वारा घटना की जानकारी देते हुुए बताया कि घटना लगभग 20 वर्ष पूर्व की होकर दिनांक 24.03.2000 की है। घटना दिनांक को थाना प्रभारी पी.सी. चाष्टा को मुखबिर सूचना प्राप्त हुई कि एक व्यक्ति पैदल-पैदल ग्राम बांगरेड से अवैध अफीम लेकर लासूर की ओर जाने वाला हैं। मुखबिर सूचना के आधार पर थाना प्रभारी पी.सी चाष्टा मय फोर्स सहित ग्राम उक्त स्थान लासूर बांगरेड मार्ग पहुंचे तथा नाकाबंदी की। कुछ देर पश्चात् एक व्यक्ति पैदल-पैदल हाथ में खाद का कट्टा लेकर आते हुये दिखाई दिया। पुलिस फोर्स की मदद से उक्त व्यक्ति को रोका गया, नाम पता पूछानें पर कजोड बताया। आरोपी की तलाशी लेने पर खाद की कटटे में एक प्लास्टिक की पारदर्शी थैली पाई गई, जिसका मुंह बंधा हुआ था तथा जिसमें काला गाड़ा पदार्थ भरा हुआ था। जाॅच करने पर अफीम होना पाया गया तथा उक्त अफीम की तोल करनें 7 किलोग्राम पाया गया। आरोपी के विरूद्ध थाना जावद में अपराध क्रंमाक 79/2000, अंतर्गत धारा 8/18, एन.डी.पी.एस. एक्ट 1985 के अंतर्गत अपराध पंजीबद्व किया। विवेचना पूर्ण कर अभियोग पत्र विशेष न्यायालय में प्रस्तुत किया गया।


श्री दिनेश वैद्य, अपर लोक अभियोजक, जावद द्वारा न्यायालय में विवेचक, जप्ती अधिकारी, सहित सभी आवश्यक गवाहों के बयान कराकर आरोपी द्वारा अफीम की तस्करी करने के अपराध को प्रमाणित कराकर, अकाट्य तर्क प्रस्तुत कर आरोपी को कठोर दंड से दण्डित किये जाने का निवेदन किया। अभियोजन के तर्को से सहमत होकर श्री नीतिराज सिंह सिसोदिया, विशेष न्यायाधीश, (एन.डी.पी.एस. एक्ट, 1985) जावद द्वारा आरोपी कजोड पिता हजारी बंजारा, उम्र-52 वर्ष, निवासी- ग्राम खेडा बांगरेड, थाना जावद, जिला-नीमच को धारा 8/18, एन.डी.पी.एस. एक्ट 1985 के अंतर्गत 10 वर्ष के सश्रम कारावास एवं 1 लाख रूपये जुर्माने से दण्डित किया गया। न्यायालय में शासन की ओर स पैरवी श्री दिनेश वैद्य, अपर लोक अभियोजक, जावद द्वारा की गई।