नीमच @मालवा आजतक मध्य प्रदेश शासन लोक स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग मंत्रालय भोपाल द्वारा कोरोना वायरस के मददेनजर कोरोना वायरस के बचाव तथा जन स्वास्थ्य की रक्षा की दृष्टि से आपदा प्रबंधन अधिनियम 2005 के तहत इस आपदा के शमन एवं इस पर प्रभावी नियंत्रण बनाए रखने के लिए नीमच शहर में स्थित होटल रिसोर्ट, धर्मशाला तत्काल प्रभाव से अन्य आदेश तक अधिगृहित किए गऐ है।
जिला मजिस्ट्रेट द्वारा सज्जनबाग रिसोर्ट, होटल देव रेसीडेन्सी नीमच, होटल वृंदावन ग्रीन, कनावटी रोड नीमच एवं अग्रवाल विकास समिति, नीमच सी.एस.वी.अग्रोहा भवन नीमच को आगामी आदेश तक अधिगृहित किए गऐ है। उपरोक्त होटल, रिसोर्ट, धर्मशाला के स्वामी, प्रबंधक, उपरोक्त संस्थाओं को पूर्णरूपेण साफ-सफाई कर व्यवस्थित रहेगें।
आपदा प्रबंधन के आदेश तहत चार होटल, धर्मशाला अधिग्रहित