रेत चोरी करनें वाले आरोपी की जमानत खारिज कर जेल भेजा

नीमच। मालवा आजतक


श्रीमान विवेकानंद त्रिवेदी, मुख्य न्यायिक मजिस्टेªट, नीमच द्वारा रेत चोरी करनें वाले आरोपी की ओर से प्रस्तुत जमानत आवेदन खारिज कर जेल भेजा।


अभियोजन मीडिया सेल प्रभारी को श्री रितेश कुमार सोमपुरा, एडीपीओ द्वारा जानकारी देते हुुए बताया कि घटना दिनांक 26.02.2020 को ग्राम-हिंगोरिया, नीमच की है। आरोपी घटना दिनांक को अपनें डंपर क्रमांक आर.जे. 09 जी.बी. 7220 द्वारा अवैध रूप से रेत का परिवहन कर हिंगोरिया फाटक की तरफ से ले जा रहा था। पुलिस थाना नीमच सिटी द्वारा हिंगोरिया फाटक पर आरोपी द्वारा अवैध रेत से भरा डंपर ले जाते हुए पकड़ा पूछताछ करनें पर उक्त रेत को चोरी की होना पाया गया, जिसपर से आरोपी के विरूद्ध थाना नीमच सिटी में अपराध क्रमांक 88/20 धारा 379 भादवि में पंजीबद्ध किया गया। गिरफ्तार किये गये आरोपी की ओर से दिनांक 27.02.2020 को न्यायालय में जमानत आवेदन प्रस्तुत किया गया।


 श्री रितेश कुमार सोमपुरा, एडीपीओ द्वारा आरोपी की ओर से प्रस्तुत जमानत आवेदन का घोर विरोध करते हुए तर्क रखा कि आरोपी का कृत्य शासन को अर्थिक क्षति हो के साथ ही साथ पर्यावरण पर दूष्प्रभाव कारित होकर उससे मानव जीवन पर भी विपरीत प्रभाव पड़ता हैं। इस प्रकार अभियुक्त नें रेत चोरी का गंभीर अपराध किया हैं। यदि आरोपी को जमानत दी जायेगी तो आरोपी का अपराध के प्रति भय समाप्त हो जायेगा। जिससे आरोपी द्वारा प्रस्तुत जमानत आवेदन निरस्त किया जाना उचित प्रतित होता है। अभियोजन के तर्को से सहमत होकर श्रीमान विवेकानंद त्रिवेदी, मुख्य न्यायिक मजिस्टेªट, नीमच द्वारा आरोपी उदयलाल पिता श्यामलाल शर्मा, उम्र-28, निवासी-ग्राम त्रेष्ठा, थाना गगरार जिला चित्तौडगढ़, (राजस्थान) द्वारा प्रस्तुत जमानत आवेदन खारिज कर आरोेपी को जेल भेजने का आदेश दिया गया।