भारी मात्रा में दुसरें राज्य में अवैध रूप से शराब परिवहन करनें वाले आरोपी की जमानत खारिज कर भेजा जेल

नीमच। मालवा आजतक


श्रीमान विवेकानंद त्रिवेदी, मुख्य न्यायिक मजिस्टेªट, नीमच न्यायालय द्वारा भारी मात्रा में डंपर से राजस्थान से मध्यप्रदेश में अवैध रूप से शराब परिवहन करनें वाले आरोपी द्वारा प्रस्तुत जमानत आवेदन खारिज कर जेल भेजा।


अभियोजन मीडिया सेल को एडीपीओ श्री रितेश कुमार सोमपुरा द्वारा जानकारी देते हुुए बताया कि घटना दिनांक 27.02.2014 को शाम 05ः00 बजे की हैं। थाना जावद के एएसआई मुकेश यादव को मुखबिर सूचना मिली थी कि, राजस्थान के तरफ से दो व्यक्ति पीले रंग के डंपर से भारी मात्रा में अवैध शराब लेकर मंदसौर (मध्यप्रदेश) के तरफ जाने वाले हैं तत्काल नाकाबंदी की जाये तो सफलता मिल सकती है। सूचना पर से पंचान व हमराह फोर्स को लेकर व्रिकम माईन के सामने खोर पहुॅचे जहा कुछ देर पश्चात् खोर गांव के तरफ से एक पीला डंपर आते हुए दिखाई दिया, जिसे फोर्स की मदद से पकड़ा गया। पंचान के समक्ष डंपर की चैकिंग करते समय डंपर के सेटिग के नीचे विभिन्न ब्राण्डों की शराब भरी होने से उक्त शराब के परिवहन के संबंध में लाईसेंस व परमिट पूछनें पर उनके पास नहीं पाया गया, जिस पर से आरोपी के विरूद्ध थाना जावद में अपराध क्रमांक 76/2014 धारा 34(2) म.प्र. आबकारी अधिनियम में पंजीबद्ध किया गया। पुलिस जावद द्वारा आरोपी को न्यायालय में प्रस्तुत किया, जहा पर उनके द्वारा जमानत आवेदन प्रस्तुत किया। 


श्री रितेश कुमार सोमपुरा, एडीपीओ द्वारा आरोपी की ओर से प्रस्तुत जमानत आवेदन का विरोध किया गया, कि आरोपी द्वारा अवैध रूप से भारी मात्रा में शराब का परिवहन विक्रय हेतु किया जा रहा था, जो कि गंभीर अपराध हैं। जिससे सहमत होकर श्रीमान विवेकानंद त्रिवेदी, मुख्य न्यायिक मजिस्टेªट, नीमच द्वारा आरोपी नारायणसिंह पिता ओनारसिंह, उम्र-42 वर्ष, निवासी-ग्राम बरोडिया, जिला- उदयपुर (राजस्थान) द्वारा प्रस्तुत जमानत आवेदन खारिज कर उनको जेल भेज दिया गया।