अवैध रूप से देशी शराब ले जाने वाले आरोपी की जमानत खारिज कर भेजा जेल

नीमच।मालवा आजतक


श्रीमान विवेकानंद त्रिवेदी, मुख्य न्यायिक मजिस्टेट, नीमच न्यायालय द्वारा अवैध रूप से देशी शराब ले जाने वाले आरोपी द्वारा प्रस्तुत जमानत आवेदन खारिज कर जेल भेजा।


अभियोजन मीडिया सेल को एडीपीओ श्री रितेश कुमार सोमपुरा द्वारा जानकारी देते हुुए बताया कि घटना दिनांक 21.06.2019 शाम 4:30 बजे की हैं। थाना सिंगोली में पदस्थ प्रआर. मेघराज आर्य को दैहात भ्रमण के दौरान मुखबिर सूचना मिली थी कि, एक व्यक्ति अपने साथ दो सफेद प्लास्टिक की कैनों में अवैध शराब की तस्करी हेतु कदवसा से अनेड फंटा होता हुआ राजस्थान जाने वाला हैं। सूचना पर से सिंगोली बेगू रोड अनेड फंटा पर अनेड तरफ से एक व्यक्ति मोटरसाईकल पर मुखबिर द्वारा बताये हुलीये का आते हुए दिखाई दिया, जिनको पकडा व दोनो कैनों को जप्त किया, लगभग 54 लीटर देशी शराब थी, जिसका लाईसेंस व परमिट उनके पास नहीं था। आरोपी से पूछताछ करनें पर बताया कि चुनाव प्रचार करने वालो नें शराब हमारें डेरों में दी थी, जो बेचनें के लिए जा रहा था, जिस पर से आरोपी के विरूद्ध थाना सिंगोली में अपराध क्रमांक 120/2019 धारा 34(2) म.प्र. आबकारी अधिनियम में पंजीबद्ध किया गया। पुलिस सिंगोली द्वारा आरोपी को न्यायालय में प्रस्तुत किया, जहा पर उनके द्वारा जमानत आवेदन प्रस्तुत किया। 


श्री रितेश कुमार सोमपुरा, एडीपीओ द्वारा आरोपी की ओर से प्रस्तुत जमानत आवेदन का विरोध किया गया, कि आरोपी द्वारा अवैध रूप से देशी शराब का परिवहन विक्रय हेतु किया जा रहा था, जो कि गंभीर अपराध हैं। जिससे सहमत होकर श्रीमान विवेकानंद त्रिवेदी, मुख्य न्यायिक मजिस्टेªट, नीमच द्वारा आरोपी रामसिंह पिता बिजालिया, उम्र-25 वर्ष निवासी-ग्राम रायती बेगू, जिला- चित्तौडगढ़ (राजस्थान) द्वारा प्रस्तुत जमानत आवेदन खारिज कर उनको जेल भेज दिया गया।